Jagran Hindi News - business:biz RBI ने NCLAT से कहा बैंकों का IL&FS खातों को फंसे कर्ज में वर्गीकरण करना जरूरी By new Wednesday, April 17, 2019 Comment Edit केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह बैंकों की बाध्यता है कि 90 दिन की चूक के बाद वे इसे फंसे कर्ज (एनपीए) में चिन्हित करें और उन्हें इससे राहत नहीं मिल सकती है from Jagran Hindi News - business:biz http://bit.ly/2VVixiZ Related Postsपूंजी बाजार में एडलवाइज के प्रवेश पर लगे रोक: आरपावरRoC के पास नहीं है 95 फीसद रियल एस्टेट कंपनियों के पैन की जानकारी: CAG5जी तकनीक से एक ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक प्रभाव होगाSpiceJet 899 रुपये में दे रही टिकट, 14 फरवरी है बुकिंग की आखिरी तारीख
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