IRDAI ने कहा क्लेम करने के समय पॉलिसी होल्डर को अपने क्लेम की स्थिति जानने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। बीमा कंपनियों से 1 जुलाई से इस तरह की व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा है।
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